Friday, February 7, 2025
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लोकसभा में पास हुए नए क्रिमिनल लॉ बिल, Amit Shah बोले- अंग्रेजों का देशद्रोह कानून खत्म हो गया…

नई दिल्ली (Exclusive): लोकसभा ने बुधवार को देश की आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े तीन विधेयक पारित कर दिए। नए विधेयक – भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता- 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता- 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक- 2023 क्रमशः औपनिवेशिक आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में विधेयकों पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि मौजूदा कानूनों का उद्देश्य ब्रिटिश शासकों के खजाने और ताज की रक्षा करना है। शाह ने कहा कि आरोपपत्र 180 दिनों के भीतर दाखिल करना होगा और मजिस्ट्रेट को 14 दिनों के भीतर इसका संज्ञान लेना होगा।

उन्होंने कहा, “अंग्रेजों द्वारा बनाया गया देशद्रोह का कानून खत्म हो गया है और अब देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। सरकार के खिलाफ कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन अगर कोई देश के झंडे, सुरक्षा या संपत्ति में हस्तक्षेप करेगा तो उसे जेल जाना होगा।”

उन्होंने कहा, “नया कानून अपना ध्यान व्यक्ति से हटाकर राष्ट्र पर केंद्रित कर रहा है। किसी भी गतिविधि को केवल तभी देशद्रोह माना जाएगा जब वह राष्ट्र की अखंडता, संप्रभुता और एकता के खिलाफ हो, न कि सिर्फ इसलिए कि वह सरकार के खिलाफ है। कोई भी इसके खिलाफ कुछ भी कह सकता है।” सरकार, लेकिन अगर कोई देश के झंडे, सुरक्षा या संपत्ति में हस्तक्षेप करता है, तो उन्हें जेल जाना होगा।”

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