संगरूर (EXClUSIVE): पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को संगरूर कोर्ट से राहत मिल गई है, जिसके बाद अब वह 26 जनवरी को झंडा फहरा सकेंगे। बता दें कि मंत्री अमन अरोड़ा और उनके साले राजिंदर दीपे के बीच घरेलू कलह का मामला है, जिसमें मंत्री अमन अरोड़ा को सुनाम कोर्ट ने 2 साल कैद की सजा सुनाई है।
गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान संगरूर कोर्ट ने घरेलू कलह के इस मामले में मंत्री अमन अरोड़ा को 31 जनवरी तक स्टे दे दिया है। मंत्री अमन अरोड़ा ने सुनाम कोर्ट द्वारा दी गई दो साल की सजा के खिलाफ संगरूर कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर अब फैसला आ गया है।
कल भी हाई कोर्ट के वकीलों ने सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक इस मुद्दे पर बहस की, जिसका फैसला जज ने सुरक्षित रख लिया था। अमन अरोड़ा के वकील का कहना है कि जज ने कहा है कि इस पूरे मामले का फैसला 31 जनवरी के बाद ही सुनाया जाएगा।
बता दें कि अनिल कुमार तायल ने सजा मिलने के दौरान मंत्री अमन अरोड़ा को झंडा फहराने से रोकने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया कि चूंकि अमन अरोड़ा को दो साल जेल की सजा सुनाई गई है इसलिए उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द की जानी चाहिए और उन्हें गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।