

बठिंडा Exclusive: पंंजाब से इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, जिला मजिस्ट्रेट ने धारा-144 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बठिंडा की सीमा में विशेष आदेश जारी किए हैं, जो जानने आपके लिए जरूरी हैं।
निर्देशों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिले की सीमा के अंतर्गत मेले, धार्मिक जुलूस, शादी, सभा में या किसी शैक्षणिक संस्थान के परिसर में हथियार लेकर नहीं जाएगा। साथ ही किसी भी तरह के हथियार व बंदूकों के प्रदर्शन पर रोक रहेगी।
इसी तरह लाइव शो में शराब, वाइन, नशे और हिंसा वाले गाने बजाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। कोई भी हथियारों का प्रचार करते हुए तस्वीर या वीडियो अपलोड नहीं करेगा। पुलिस, होम ग्रेड या ऐसे अन्य सरकारी कर्मचारियों के सदस्यों पर लागू नहीं होगा जिनके पास राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हथियार हैं।
जो सुरक्षा गार्डों के कर्मचारी शैक्षणिक व व्यापारिक संस्थानों, होटलों, विवाह स्थलों आदि में ड्यूटी करने वाले सुरक्षा गार्ड के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश चार जनवरी 2024 तक लागू रहेंगे।