नई दिल्ली (TES): सरकार की ओर से नए-नए कानून व नीतियां बनती रहती है। वहीं इन्हें मानना भी बेहद जरूरी होता है। वर्ना किसी भी तरह का नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसे में ही अब सरकार ने देशवासियों को अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करवाने का कहा है। अगर इसे नहीं करवाया गया तो पैन कार्ड रद्द हो जाएगा। ऐसे में भारी नुकसान हो सकता है। चलिए जानते हैं इस जानकारी के बारे में विस्तार से…
31 मार्च तक करवाएं ये जरूरी काम
बता दें कि बाजार नियामक सेबी ने घोषणा की है कि 31 मार्च तक हर कोई अपने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक करवाएं। वर्ना उनका पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। सेबी ने एक रिलीज में बताया कि इनकम टैक्स एक्स 1961 के प्रावधान में हर पैन कार्डधारक को इसे अपने आधार कार्ड के साथ लिंक करना होगा।
नहीं हो पाएंगे पैसों से जुड़े काम
सेबी ने आगे बताया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा 30 मार्च 2022 को जारी सर्कुलर नं 7 के तरह हर किसी को 31 मार्च, 2023 तक अपने पैन को आधार के साथ लिंक करवाना होगा। वर्ना पैन कार्ड बेकार माना जाएगा। वह व्यक्ति इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत पैन नहीं देने के बराबर ही माना जाएगा। इसके कारण वे पैसों से जुड़े काम नहीं हो पाएंगे, जिसमें पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा इसके बिना म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट खुलवाने जैसे काम भी नहीं हो सकते हैं।
पैन बेकार होने पर भरना पड़ेगा जुर्माना
31 मार्च 2023 तक पैन को आधार के साथ लिंक न करवाने पर इसे बेकार माना जाएगा। इस बेकार पैन कार्ड को वित्तीय कार्यों के लिए इस्तेमाल करने पर ग्राहक को जुर्माना देना पड़ सकता है। बता दें, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत व्यक्ति को 10,000 रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा 31 मार्च तक इसे लिंक करवाने पर लेट फाइन के तौर पर 1,000 रुपए देने पड़ेंगे। बता दें, सीबीडीटी ने 30 जून, 2022 के बाद पैन को आधार से लिंक कराने पर 1,000 रुपए लेट फाइन देने को कहा था।
ऐसे करवाएं पैन को आधार से लिंक
आप एसएमएस और ऑनलाइन दोनों तरीकों से पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। अगर आप एसएमएस के जरिए इसे लिंक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 नंबर पर एक एसएमएस भेजना पड़ेगा। इसके अलावा आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन भी पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं। आप लेट फीस के तौर पर 1,000 रुपए जुर्माना भी भर सकते हैं। चलिए जानते हैं इसका प्रोसेस…
स्टेप 1. आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर क्लिक करें।
स्टेप 2. पहले से रजिस्टर नहीं हैं तो रजिस्ट्रेशन कराएं।
स्टेप 3. अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ के उपयोग से पोर्टल पर लॉग-इन करें। यहां आपका यूजर आईडी ही आपका पैन नंबर माननीय होगा।
स्टेप 4. इसके बाद पैन आधार लिंक के लिए एक पॉप-अप विंडो आपको नजर आएगी।
स्टेप 5. अब मेनु बार में से प्रोफाइल सेटिंग्स में पहुंचे। उसके बाद ‘लिंक आधार’ पर क्लिक कर लें।
स्टेप 6. इसमें अपना पैन नंबर, आधार नंबर और अपना नाम लिखें। ध्यान रखें यह आधार कार्ड पर दर्ज जानकारी के बिल्कुल समान होना चाहिए।
स्टेप 7. अगर जरूर हो तो “I have only year of birth in Aadhaar card” बॉक्स पर टिक कर दें।
स्टेप 8. इसके बाद ‘लिंक आधार’ बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 9. अगर दर्ज की गई जानकारी आपके पैन और आधार रिकॉर्ड्स से मिल रही है तो ‘लिंक नाऊ’ बटन पर क्लिक करें। इसके साथ ही आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो जाएगा।
स्टेप 10. इसके बाद आपको एक पॉप-अप मैसेज आएगा। इसमें आपको आपके आधार का पैन रिकॉर्ड के साथ अपडेट होने का पता चल जाएगा।