नई दिल्ली (Exclusive): दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) इस समय सुर्खियों में छाए हुए हैं। दरअसल, ईडी ने केजरीवाल को समन जारी किया है, जिसके बाद से उनकी गिरफ्तारी की चर्चा भी तेज हो गई है।
जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल को पूछताछ के लिए कल सुबह 11 बजे बुलाया गया है। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने दावा किया है कि केजरीवाल को कल गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
जानते हैं कि किसी सीएम को गिरफ्तार किया जा सकता है क्या? दरअसल, कोड ऑफ सिविल प्रोसिजर की धारा 135 के तहत पीएम, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य, सीएम, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को गिरफ्तारी से छूट मिली है।
ये छूट सिर्फ सिविल मामलों में है। इस धारा के तहत संसद या विधानसभा या विधान परिषद के किसी सदस्य को गिरफ्तार करना है तो सदन के अध्यक्ष या सभापति से मंजूरी लेना जरूरी है।