

नई दिल्ली (Exclusive): एक अमेरिकी अदालत ने बिडेन प्रशासन की अपील को खारिज करते हुए पाकिस्तानी मूल के कनाडाई तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने का आदेश दिया है। बता दें कि वह 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों में शामिल होने के लिए मुकदमे का सामना कर रहा है।
गौरतलब है कि 62 वर्षीय राणा ने कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ नौवीं सर्किट कोर्ट में अपील की है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट को खारिज कर दिया गया था। सेंट्रल कैलिफोर्निया में अमेरिकी जिला न्यायालय के जिला न्यायाधीश डेल एस. फिशर ने अपने नवीनतम आदेश में कहा कि राणा के प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग करने वाले उसके “एकतरफा आवेदन” को मंजूरी दी जाती है।
न्यायाधीश फिशर ने 18 अगस्त को जारी आदेश में कहा, “राणा के भारत प्रत्यर्पण पर यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द नाइंथ सर्किट के समक्ष उसकी अपील का निष्कर्ष आने तक रोक लगाई जाती है।” ऐसा करते हुए न्यायाधीश ने सरकार की सिफारिशों को खारिज कर दिया कि राणा के प्रत्यर्पण पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। राणा को मुंबई हमलों में अपनी भूमिका के लिए आरोपों का सामना करना पड़ता है और उसे पाकिस्तानी-अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली से जुड़ा माना जाता है, जो 26/11 मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है।