Sunday, April 20, 2025
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परिवहन कर्मचारियों ने फिर से शुरू किया काम , सरकार ने दिया ये आश्वासन

नई दिल्ली (Exclusive): सरकार और ट्रांसपोर्टर इस बात पर सहमत हुए हैं कि नए अधिनियमित भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रावधान पर देश के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर परिवहन कर्मचारी तुरंत अपना काम फिर से शुरू करेंगे। उन्होंने ट्रक ड्राइवरों से काम फिर से शुरू करने की अपील की।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई और हाल ही में लागू भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत हिट-एंड-रन मामलों से संबंधित नए नियम अभी तक लागू नहीं किए गए हैं।

उन्होंने कहा, “हमने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की। सरकार कहना चाहती है कि नया नियम अभी लागू नहीं हुआ है, भारतीय न्याय संहिता 106 (2) को लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया से चर्चा करेंगे। मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधि और उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे।”

बता दें कि केंद्र ने नए कानून के तहत प्रावधानों को ”होल्ड पर” रखा है। उन्होंने कहा, “आप सिर्फ हमारे ड्राइवर नहीं हैं, आप हमारे सैनिक हैं… हम नहीं चाहते कि आपको किसी असुविधा का सामना करना पड़े… केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दस साल की सजा और जुर्माने को अगले तक के लिए रोक दिया है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की बैठक हुई, कोई कानून नहीं थोपा जाएगा।”

नए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत ऐसे ड्राइवर जो लापरवाही से गाड़ी चलाकर गंभीर सड़क दुर्घटना का कारण बनते हैं और पुलिस या प्रशासन के किसी भी अधिकारी को सूचित किए बिना भाग जाते हैं, उन्हें 10 साल तक की सजा के साथ 7 लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। हालांकि कई ट्रांसपोर्टरों और किसान संगठनों ने नए कानून की आलोचना की है और इसे तत्काल रद्द करने की मांग की है।

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