

चंडीगढ़ (TES): देशभर में बहुत से निसंतान लोग बच्चे को गोद लेने की इच्छा रखते हैं। मगर इस दौरान उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अब सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा है कि अब बच्चे के पूरी तरह से कानूनी ढंगे से गोद लगाने में कपल्स को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।
वे सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी (कारा) की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया शुरु कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अगर कोई दंपत्ति ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता तो वे अपने जि़ले के बाल सुरक्षा यूनिट से जाकर मिल सकते हैं। यहां पर आपको आसानी से बच्चा गोद लेने से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया की जानकारी मिल जाएगी।
कैबिनेट मंत्री का कहना है कि बच्चा गोद लेने वाले हिंदुओं को अडॉप्शन एंड मेनटेनैंस एक्ट 1956 और जुवेनाईल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन) एक्ट 2015 के तहत किए गए प्रावधान का पालन करना होगा। आगे बात करते डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि सीएम भगवंत मान के नेतृत्व में चल रही पंजाब सरकार राज्य के सभी बच्चे के कल्याण के लिए कोशिशें में जुटी है।
वहीं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने भी चालू वर्ष दौरान 37 बच्चे देश में और 5 बच्चे देश से बाहर गोद में दिलाए की सफतला हासिल की है। उनका कहना है कि सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास विभाग के जरिए राज्य के अलग-अलग जि़लों में बच्चा गोद लेने से जुड़ी जागरूकता फैलाने के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप्स भी लगाई जा रही हैं। ऐसे में अब बच्चा गोद लेने के चाहवान का सपना जल्दी ही पूरा हो सकता है।