चंडीगढ़ (TES): शिक्षा विभाग नए आदेश जारी किए है। इसके तहत अब चंडीगढ़ में स्कूलों के बाहर तंबाकू बेचने पर रोक लगा दी गई है। जारी किए आदेश के अनुसार स्कूलों के बाहर तंबाकू बेचने पर मनाही कर दी है। असल में, 18 दिसंबर 2022 को स्कूलों के बाहर नशीले पदार्थ बेचने का केस बाल संसद में आया था। इसके तुरंत बाद चंडीगढ़ प्रशासन के शिक्षा विभाग ने सख्ताई बरतते हुए आदेश दिए है।
इसपर शिक्षा सचिव ने सख्त हिदायत दी है कि चंडीगढ़ में स्कूलों के करीब 100 मीटर दायरे में तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जाएगा। वहीं ये आदेश सभी सरकारी और निजी स्कूलों के प्रिंसिपल को दिए गए हैं। आगे उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों के आसपास औचक निरीक्षण किया जाएगा।
इसके साथ चंडीगढ़ पुलिस का सहयोग लेने के लिए उनके ये जानकारी शेयर करने को कहा गया। बता दें, बाल संसद में समाजसेवी अमित शर्मा, चंडीगढ़ के सलाहकार, डी.जी.पी., एस.एस.पी. व शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर इस केस से जुड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं चंडीगढ़ में कुल 113 सरकारी स्कूल हैं। इनमें करीब 43 सीनियर सेकेंडरी, 54 हाई स्कूल और 12 मिडिल स्कूल हैं। साथ ही 4 प्राइमरी स्कूल हैं।