

चंडीगढ़ (TE): पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने इसी साल 5 जनवरी को मोहाली में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा के खिलाफ FIR दर्ज की थी। मगर इसे शिकायत को रद्द करने के लिए पूर्व मंत्री ने हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी। मगर अब जानकारी मिली है कि हाईकोर्ट ने बीते दिन यानी 4 मई को उसके केस से जुड़ी सुनवाई नहीं की है।
FIR में कई लोगों के नाम शामिल
बता दें, इस लिस्ट में पंजाब के पूर्व मंत्री अरोड़ा के अलावा FIR में आई.ए.एस. अधिकारी नीलिमा व पंजाब राज्य औद्योगिक निर्यात निगम के करीब 10 लोगों के नाम शामिल है।
ये हैं मामला
जानकारी के लिए बता दें कि ये केस एक इंडस्ट्रीयल प्लाट को डिवैल्पर कंपनी को स्थानांतरित कर उसी जगह पर गैर-कानूनी ढंग से टाउनशिप बनाने के लिए मंजूरी देने वाला है। इस केस में गुलमोहर टाउनशिप के करीब 3 मालिकों के नाम भी शामिल है। बता दें , इस केस में फंसे पूर्व मंत्री अरोड़ा को कुछ दिन पहले ही हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। मगर अब पूर्व मंत्री द्वारा हाईकोट में याचिका दाखिल करने की बात सामने आ रही है।