अमृतसर Exclusive: पंजाब के तीन आईएएस अधिकारियों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। हाईकोर्ट ने आदेश नहीं मानने पर तीनों को अवमानना का दोषी ठहराया है।
इन लोगों को ठहराया दोषी
जानकारी के मुताबिक, आठ साल पुराने मामले में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कम फाइनेंस कमिश्नर विकास गर्ग, प्रिंसिपल चीफ कंजरवेटर ऑफ फोरेस्ट मोहाली रमाकांत मिश्रा और लोकल गवर्नमेंट विभाग के प्रधान सचिव अजॉय शर्मा को दोषी करार दिया गया है।
बता दें कि, इन अधिकारियों ने साल 2010 में 1092 एकड़ जमीन को डी-लिस्ट किया था। इनका कहना था कि इस जमीन पर कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं हो सकती है। यह नया गांव के नजदीक ग्राम पंचायत बड़ी करोरा की याचिका का मामला है।
तब हाईकोर्ट कहा था कि अगर यह जमीन फोर्सैट लैंड नहीं तो यहां पर कोई शर्ते लागू नहीं हो सकती। कई बार पिटीशन दायर होने के बाद भी इन अधिकारियों ने नोटिफिकेशन जारी नहीं की थी।