

दिल्ली (Exclusive): इस कोरोना वायरस के कारण अभी तक लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। रोजाना कई परिवार उजड़ रहे हैं इतना ही नहीं हालत तो इतनी दयनीय है कि लोग अपने परिजनों को अंतिम विदाई भी नहीं दे पा रहे। ऐसे में सरकार की तरफ से भी मदद के लिए कई तरह के नियम और कायदे बनाए जा रहे हैं।
लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि बिहार सरकार की तरफ से यह पहले ही घोषणा की जा चुकी है कि जो भी कोरोना वायरस के कारण अपने परिजन को खोया है उनको ₹400000 दिए जाएंगे।
ऐसे में इस संबंध में केन्द्र ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोविड-19 से मरने वालों के परिवारों को चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करने के निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिकाओं में उठाये गये मुद्दे ‘‘वाजिब” है और सरकार के विचाराधीन हैं। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ से उन्हें कुछ समय देने का अनुरोध किया ताकि वह याचिकाओं पर जवाब दाखिल कर सकें।
इतना ही नहीं इस बारे में पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘इस मुद्दे भारत सरकार के विचाराधीन हैं और वह जवाब दाखिल करेंगे और उसके बाद मामले की सुनवाई हो सकती है। फिलहाल अभी यह मामला कोर्ट में चल रहा है किसी प्रकार के जवाब के बाद सुनवाई के दौरान इस बारे में फैसला सुनाया जाएगा।