सूरत (TES): कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मोदी उपनाम’ संबंधी एक टिप्पणी दी है। इसके कारण अब गुजरात की एक अदालत ने उन्हें आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी करार किया है। ऐसे में कोर्ट ने राहुल गांधी को IPC की धारा 504 के तहत 2 साल की सजा सुनाई है।
मगर तुरंत हुए रिहा
राहुल गांधी को 2 साल की सजा होने के बावजूद सूरत सेशंस कोर्ट ने उन्हें तुरंत जमानत दे दी है
ये हैं पूरा मामला
जानकारी के लिए बता दें, ये पूरा मामला साल 2019 में उस समय का है जब कांग्रेसी नेता राहुल आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में होने वाली जनसभा में गए थे। वहां पर उन्होंने देश के पीएम के सरनेम को एक टिप्पणी कर दी थी। राहुल ने कहा था कि क्या सभी चोरों का एक समान उपनाम मोदी ही क्यों होता है? ऐसे में इस बात से गुस्सा हुए बीजेपी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर कर दी थी।
राहुल गांधी के स्वागत में सूरत हवाई अड्डे पहुंचे कई नेता
बता दें, इससे पहले गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के (जीपीसीसी) अध्यक्ष जगदीश ठाकोर, पार्टी विधायक दल के नेता अमित चावड़ा, वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) की गुजरात इकाई के प्रभारी रघु शर्मा व कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए सूरत के हवाई अड्डे एकत्रित हुे थे। इसके साथ ही गांधी के प्रति समर्थन जताने के लिए कई मात्रा में पार्टी पदाधिकारी शहर की अलग-अलग जगहों पर इक्ट्ठे हुए थे।
उनके हाथ में थे पोस्टर
वहीं इस सभी के हाथ में ‘शेर-ए-हिंदुस्तान’ और ‘भाजपा की तानाशाही के आगे कांग्रेस नहीं झुकेगी’ नारा लिखा पोस्टर थे। मगर फिर भी यहां आपको बता दें कि राहुल पर केस व सजा उनकी बात कहने पर हुई है।
राहुल के वकील ने कहीं ये बात
गांधी पर हुए केस को लेकर उनके वकील किरीट पानवाला का कहना है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट HH वर्मा की अदालत ने बीते सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। उसके बाद अंतिम सुनवाई की थी। फिर उन्होंने अपना फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च का दिन निश्चित किया।
मामला इस धारा के तहत हुआ दर्ज
आपको बता दें कि राहुल गांधी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत केस दर्ज हुआ था। इससे पहले राहुल बयान दर्ज करवाने के लिए साल 2021 के अक्तूबर महीने में सूरत की अदालत पहुंचे थे। इस पर अर्जुन मोढवाडिया का कहना है कि सत्य की परीक्षा होती ही है और उसे परेशान भी किया जाता है। मगर फिर भी जीतता सत्य ही है। उनका कहना है कि राहुल गांधी को कई फर्जी मामलों में फंसाया गया है। मगर फिर भी इन सबसे बाहर आकर हमें न्याय जरूर मिलेगा।