Friday, November 15, 2024
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Board Exam से पहले जारी सख्त निर्देश, इस चीज के बिना नहीं मिलेगी एंट्री

लुधियाना (EXClUSIVE): पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने परिक्षाओं से पहले छात्राओं के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि बोर्ड एग्जाम 12 फरवरी से 30 मार्च तक होने वाले हैं। बोर्ड द्वारा जारी किए गए निर्देशों को हर हाल में लागू करने की सख्त हिदायत की गई है।

परीक्षा से पहले जारी किए निर्देश के अनुसार, छात्राओं के जूते व जुराबें नहीं उतरवाए जाएंगे। वहीं, जरूरत पड़ने पर तलाशी भी महिला टीचर से ही करवाई जाएगी। बोर्ड ने सभी सुपरिटैंडैंटों को स्पष्ट कर दिया है कि चैकिंग के नाम पर किसी भी छात्र की भावनाओं को ठेस न पहुंचाई जाए और साथ ही उनके धार्मिक चिन्हों को ना उतरवाया जाए।

इसके अलावा निगरान स्टाफ भी परीक्षा हाल में मोबाइल फोन या कोई इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकता। ऐसा करने वाले टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा उस पर अनुचित साधनों का प्रयोग करने के तहत केस दर्ज किया जाएगा।

परीक्षार्थियों को पेपर देने के लिए परीक्षा केंद्रों में सिंगल बैंच होना जरूरी है। यह भी साफ कर दिया है कि परीक्षा केंद्र में डैस्कों की कमी है तो उसके लिए सैंटर कंट्रोलर से संपर्क किया जाए। कोई भी परीक्षार्थी जमीन पर बैठकर परीक्षा देता न पाया जाए। बोर्ड ने सभी सुपरिटैंडैंटों को यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र के मुख्य गेट पर ताला न लगा हो और वहां पर एक कर्मचारी नियुक्त होना चाहिए।

परीक्षा केंद्र में बार-बार वाटरमैन के आने पर भी सख्त मनाही होगी। किसी सैंटर में कोई यू.एम.सी. केस बनने की स्थिति में उसे मेहताने की अदायगी भी नहीं की जाएगी जब तक केस ना हल हो जाए।

यह भी रखना होगा ध्यान
– कैंडिडेट को परीक्षा केंद्र में रोल नंबर स्लिप के बिना एंट्री नहीं दी जाएगी और सभी छात्राओं का एक घंटे पहले पहुंचना जरूरी है। इसके अलावा छात्राओं को पारदर्शी बोतल में पानी लाने की अनुमति होगी।
– परीक्षा से एक दिन पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी होंनी चाहिए। प्रश्न पत्रों के सीलबंद पैकेट खोलते समय समय अंकित करके अपने व डिप्टी सुपरिंटैंडैंट, निगरान एवं 2 विद्यार्थियों के हस्ताक्षर के भी करवाने होंगे।
– दोबारा परीक्षा देने वाले कैंडिडेट्स के लिए अलग प्रश्न पत्र होगा।
– परीक्षा के दिन के विषय अध्यापक की ड्यूटी नहीं होगी। निगरानी करने वाला स्टाफ संबंधित स्कूल से होगा।
– परीक्षा केंद्र के आसपास धारा-144 लगेगी। ड्यूटी पर तैनात किसी भी पुलिसकर्मी को परीक्षा केंद्र में दाखिले की अनुमति नहीं होगी।

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