

चंडीगढ़ (Exclusive): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (High Court) ने कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) की आयकर (Income tax) विभाग के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई 27 जुलाई तक स्थगित (Postponed) कर दी है।
सिद्धू ने अपनी याचिका में इनकम टैक्स कमिश्नर (income tax commissioner)द्वारा उनकी पुनर्विचार अर्जी खारिज करने को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट(High Court) में चुनौती दी है।
याचिका में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2016-17 में उनकी आय 9,66,28,470 थी, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनकी आय 13,19,66,530 रुपये बताकर टैक्स आंक कर रहा है। इसके खिलाफ उन्होंने अमृतसर के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के सामने पुनर्विचार अर्जी दायर की थी, लेकिन वह खारिज कर दी गई।
नवजोत सिंह सिद्धू ने अब ज्वाइंट कमिश्नर आफ इनकम टैक्स के उस आदेश को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है, जिसके तहत ज्वाइंट कमिश्नर ने उनकी पुनर्विचार अर्जी खारिज कर दी थी। मंगलवार को हाई कोर्ट के जस्टिस अजय तिवारी व जस्टिस विकास बहल पर आधारित बेंच ने याचिका पर कोई नोटिस जारी किए सुनवाई 27 जुलाई तक स्थगित कर दी है।