

जालंधर (TES): पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) द्वारा 8वीं, 10वीं व 12वीं बोर्ड कक्षाओं की परीक्षा 25 फरवरी से शुरू होने जा रही है। ऐसे में परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जालंधर के डी.सी. ने नए आदेश दिेए है।
धारा 144 के तहत जारी किए आदेश
डी.सी. द्वारा जारी आदेश में लिखा है कि परीक्षा केंद्र के आसपास 5 से अधिक लोग खड़े होने की मनाही है। इसके लिए उन्होंने जिले में धारा 144 लगाई है। इसके मुताबिक जिला जालंधर के सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 5 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। डी.सी. साहब ने इस धारा को लगाते हुए सख्त प्रतिबंध लगाने को कहा है।
20 अप्रैल तक आदेश रहेगा लागू
यहां आपको बता दें, कि सी.डी. द्वारा जारी किए आदेश 20 अप्रैल 2023 तक माननीय होंगे। ऐसे में जालंधरवासी को इस धारा का सख्ती से पालन करने की जरूरत है।