

नई दिल्ली (Exclusive): आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्यसभा से अनिश्चितकालीन निलंबन को चुनौती देने वाली राघव की याचिका को लेकर एक अहम फैसला किया है।
दरअसल, हाईकोर्ट उनकी याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गई है और इस मुद्दे पर निर्णय लेने में अटॉर्नी जनरल से सहायता मांगी।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने चड्ढा की ओर से लड़ रहे वरिष्ठ वकील राकेश की दलीलों पर ध्यान देते हुए कहा कि निलंबन उस विशेष सत्र से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है जिसके दौरान सदस्य को निलंबित करने का निर्णय लिया गया था।
अंतरिम राहत नहीं मांग रहे चड्ढा
हाईकोर्ट ने उस याचिका पर ही राज्यसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया, जिस पर 30 अक्टूबर को सुनवाई होगी। बता दें कि चड्ढा ने अपनी याचिका में राज्यसभा सचिवालय के अलावा सदन के अध्यक्ष और विशेषाधिकार समिति को भी पक्षकार बनाया था। द्विवेदी ने कहा कि वह फिलहाल याचिका में कोई अंतरिम राहत नहीं मांग रहे हैं।
चड्ढा पर मानसून सत्र के दौरान लगे थे आरोप
गौरतलब है कि राज्यसभा ने 11 अगस्त को सदन के नेता पीयूष गोयल द्वारा पेश एक प्रस्ताव पारित किया था। इसपर राष्ट्रीय सरकार पर विचार के लिए प्रस्तावित चयन समिति में उच्च सदन के कुछ सदस्यों के नाम उनकी सहमति के बिना शामिल करने के लिए आप नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।