नई दिल्ली (EXClUSIVE): सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनावी बांड संख्या का खुलासा नहीं करने और इस तरह अपने पिछले फैसले का पूरी तरह से पालन नहीं करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को फटकार लगाई।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बांड संख्या का ऋणदाता द्वारा “खुलासा किया जाना चाहिए”। बता दें कि एसबीआई द्वारा साझा किए गए विवरण अधूरे थे। एसबीआई के वकील आज अदालत में मौजूद नहीं थे। पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने बैंक को चूक की व्याख्या करने के लिए नोटिस जारी किया और सोमवार, 18 मार्च को सुनवाई के लिए पेश होने को कहा।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, “हमने कहा था कि सभी विवरण चुनाव आयोग (ईसी) को सौंपे जाएंगे। उन्होंने (एसबीआई) बांड संख्या का खुलासा नहीं किया है। इसका खुलासा भारतीय स्टेट बैंक को करना होगा।”
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “संविधान पीठ के फैसले में एसबीआई को चुनाव आयोग को चुनावी बांड और भुनाए गए सभी विवरण पेश करने की जरूरत थी, जिसमें खरीद की तारीख, खरीदार का नाम और खरीद/मोचन की तारीख शामिल थी। एसबीआई ने इसका खुलासा नहीं किया है।”