नई दिल्ली (Exclusive): सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिच कर दिया, जिसमें पाकिस्तान कलाकारों को भारत में शो करने या काम करने के लिए पूरी तरह बैन लगाने को कहा गया था।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि वह मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है, जिसने सिने कार्यकर्ता और कलाकार होने का दावा करने वाले फैज अनवर कुरेशी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था। पीठ ने कहा, “आपको इस अपील पर दबाव नहीं डालना चाहिए। इतनी संकीर्ण सोच न रखें।” शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने की याचिका भी खारिज कर दी।
बता दें कि याचिका में अदालत से केंद्र सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह भारतीय नागरिकों, कंपनियों, फर्मों और संघों पर किसी भी पाकिस्तानी कलाकार को काम पर रखने या उसकी पेशकश करने, कोई सेवा लेने या उसके साथ किसी भी तरह का जुड़ाव करने आदि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए। इसमें इसके सिने कर्मी, गायक, संगीतकार, गीतकार और तकनीशियन शामिल हैं।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वह जो राहत चाहता है वह सांस्कृतिक सद्भाव, एकता और शांति को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रतिगामी कदम है और इसमें कोई योग्यता नहीं है। किसी को यह समझना चाहिए कि देशभक्त होने के लिए, किसी को विदेश, खासकर पड़ोसी देश के लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने की ज़रूरत नहीं है।