

नई दिल्ली (Exclusive): सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाते हुए जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा। यही नहीं, इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग को 30 सितंबर, 2024 तक विधानसभा चुनाव आयोजित करने का निर्देश दिया।
शीर्ष अदालत ने कहा, “राज्य की बहाली जल्द से जल्द की जाए। हम निर्देशित करते हैं कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा 30 सितंबर 2024 तक पुनर्गठन अधिनियम की धारा 14 के तहत गठित जम्मू और कश्मीर की विधान सभा के चुनाव करने के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा कदम उठाए जाएंगे।”
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था। संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और वहां भारतीय संविधान के सभी प्रावधान लागू हो सकते हैं।
बता दें कि केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया था। इसके 4 साल बाद आए फैसले में कोर्ट ने कहा, ‘हम आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति के आदेश को वैध मानते हैं। हम लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखते हैं।’