

शेरपुर Exclusive: पंजाब में खाद्य कारोबारियों और मिठाई बेचने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने अपने दो फैसलों में बदलाव करते हुए कारोबारियों को बड़ी राहत दी।
जानकारी के मुताबिक, हर साल की बजाय अब पांच वर्ष के लिए लाइसेंस बनवाया जा सकेगा। इसके अलावा बेची जाने वाली डिस्प्ले मिठाइयों पर ‘मैन्युफैक्चरिंग डेट’ पर ‘बैस्ट बिफोर’ लिखना अनिवार्य नहीं होगा। इस संबंध में लिखित आदेश भी जारी हुए हैं।
हर साल लाइसेंस का कराना पड़ता था नवीनीकरण
FSSAI के नए आदेश के मुताबिक, अब खाद्य कारोबारी पांच साल के लिए फूड लाइसेंस ले सकेंगे। बता दें कि, पहले हर साल लाइसेंस का नवीनीकरण कराना पड़ता था। पिछले कुछ समय से खाद्य कारोबारी इस फैसले का कड़ा विरोध कर रहे थे।
अथॉरिटी के मुताबिक जनवरी 2023 में लाइसेंस पॉलिसी में किए गए बाकी बदलाव पहले की तरह लागू रहेंगे। इस फैसले से कारोबारियों के चेहरे खिल गए गए हैं। उनका मानना है कि ये एकदम सही निर्णय है।