

मोहाली: फेस्टिव सीजन में जिस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार रहता है वो है पटाखे जलाने का। हालांकि पटाखों के धुएं से अस्थमा या दमा का अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। इससे फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है, जिस कारण अहम फैसला लिया गया है।
दरअसल, जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन ने ‘ग्रीन पटाखों’ की बिक्री और उपयोग को नियमित करने व संबंधित दिनों पर चलाने के समय पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। सहायक कमिश्नर हरजोत कौर मावी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पाबंदी संबंधी आदेश जारी किए हैं।
विस्फोटक नियम-2008 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में लड़ी वाले पटाखों के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर पाबंदी लगाई गई है। बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं द्वारा ही होगी।
बता दें कि, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने को लेकर पंजाब सरकार की खिंचाई की। इसमें कहा गया कि हर समय राजनीतिक लड़ाई नहीं चल सकती। हम चाहते हैं कि पराली जलाना बंद हो।