Monday, July 28, 2025
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Sunday को बैंक खोलने को लेकर RBI का बड़ा आदेश

नई दिल्ली (TES): RBI order regarding opening of banks on Sunday 31 मार्च को वित्तीय वर्ष का अंत हो रहा है। इसे देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि सभी बैंकों को 31 मार्च तक किसी भी बैंक में छुट्टी नहीं होगी। सभी शाखाएं खुली रखने का आदेश दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि बैंकों में रविवार को भी कामकाज होगा।

RBI की तरफ से कहा गया है कि 31 मार्च को वित्तीय वर्ष 2022-23 खत्म हो रहा है। सरकार से जुड़े सभी लेन-देन इस तारीख तक पूरे हो जाने चाहिए। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (NEFT) और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) सिस्टम के जरिए होने वाले लेन-देन 31 मार्च की रात 12 बजे तक जारी रहेंगे।

आरबीआई के अनुसार, सभी बैंक अपनी शाखाओं को सरकारी ट्रांजेक्शनों से जुड़े काउंटर ट्रांजेक्शनों के लिए काम करने के सामान्य समय के अनुरूप 31 मार्च 2023 तक खुला रखें। सरकारी चेक के कलेक्शन के लिए स्पेशल क्लियरिंग कंडक्ट किए जाएंगे, जिसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स (DPSS) जरूरी निर्देश जारी करेगा।

 RBI के आदेश के मुताबिक, बैंकों को अपनी सभी शाखाएं 31 मार्च तक खुली रखनी होंगी। हालांकि, 31 मार्च के बाद यानी अप्रैल की पहली और दूसरी तारीख को बैंक बंद रहेंगे।  

देर तक खुलेगी रिपोर्टिंग विंडो

रिजर्व बैंक ने आदेश में कहा गया है कि 31 मार्च को सरकारी चेकों को क्लियर करने के लिए स्पेशल क्लीयरिंग का आयोजन भी किया जाएगा और इसके लिए RBI का DPSS (डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स) आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

RBI को केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रांजेक्शनों की रिपोर्टिंग के सम्बन्ध में RBI ने कहा है कि, GST की अपलोडिंग और TIN 2.0 ई-रिसिप्ट लगेज फाइल्स की रिपोर्टिंग के लिए 31 मार्च की रिपोर्टिंग विंडो को 1 अप्रैल को 12 बजे तक के लिए खुला रखा जाएगा।

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