

नई दिल्ली (Exclusive): आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद राघव चड्ढा अपने राज्यसभा से निलंबन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गए हैं। बता दें कि, संसद सत्र के दौरान 11 अगस्त को राघव को राज्यसभा से निलंबित किया गया है।
राघव चड्ढा पर लगे हैं ये आरोप
आरोप है कि उन्होंने पांच सांसदों की सहमति के बिना उनका नाम सेलेक्ट कमेटी के लिए प्रस्तावित किया था। उन्होंने इसके लिए साइन किए थे। अभी तक ये मामला संसद की विशेषाधिकार कमेटी के पास है। वहीं राघव ने अपने निलंबन को गलत बताया है।
वहीं अपने बंगले के मामले को लेकर राघव चड्ढा ने हाईकोर्ट का रुख किया है। राघव चड्ढा को राज्यसभा सांसद बनने के बाद पंडारा रोड पर टाइप-7 का बंगला आवंटित हुआ था। हालांकि बाद में सामने आया कि राघव इसके लिए अधिकृत नहीं थे।
नियम के तहत पहली बार सांसद बनने वाले नेताओं को सरकारी फ्लैट नहीं मिलता। अपनी गलती सामने आने के बाद राज्यसभा सचिवालय ने बंगला खाली कराने के लिए नोटिस दिया था। इस नोटिस को राघव चड्ढा ने चुनौती दी थी।