

नई दिल्ली (Exclusive): आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के सांसद राघव चड्ढा ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। इसमें समन के खिलाफ उनकी अपील को खारिज कर दिया गया था और भाजपा नेता चैल द्वारा दायर मानहानि मामले में आरोप मुक्त करने की मांग की गई थी।
मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट ने समन जारी किया था। सेशन कोर्ट ने समन आदेश को बरकरार रखा था। हाई कोर्ट ने सोमवार को राघव चड्ढा को अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने को कहा था।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने राघव चड्ढा के वकील से याचिका में अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने को कहा। मामले को 11 दिसंबर, 2023 को सूचीबद्ध किया गया था।
बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित 11 नवंबर, 2023 के ट्रायल आदेश के खिलाफ राघव चड्ढा ने उच्च न्यायालय का रुख किया है। कोर्ट ने समन के खिलाफ राघव और सत्येन्द्र जैन द्वारा दायर दो अपीलों को खारिज कर दिया था।