

चंडीगढ़ Exclusive: पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को अहम फैसला लिया है। दरअसल, पंजाब सहित चंडीगढ़ और हरियाणा में अब कुत्ते के काटने पर सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाएगा।
कुत्तों के काटने के बढ़ते मामलों को देखते हुए हाईकोर्ट सख्त है। कोर्ट ने 193 याचिकाओं का निपटारा करते हुए पंजाब, हरियाणा की सरकारों व चंडीगढ़ प्रशासन को कुत्ते के काटने संबंधी मामलों में मुआवजा निर्धारित करने के लिए कमेटियां बनाने के आदेश दिए।
अदालत के आदेशों के अनुसार कुत्ते के काटने से संबंधित मामलों में आर्थिक सहायता कम से कम 10,000 रुपये होगी। किसी शख्स के शरीर पर कुत्ते द्वारा मारे गए प्रति दांत के हिसाब से दी जाएगी।
इसके साथ ही कुत्ता अगर किसी व्यक्ति का मास नौच लेता है तो प्रति 0.2 सेमी घाव के हिसाब से मुआवजा कम से कम 20 हजार रुपए दिया जाएगा। इस संबंधी अदालत ने शिकायत मिलने पर पुलिस को भी डीडीआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।