चंडीगढ़ (TES): पंजाब सरकार की तरफ से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत की जाने वाली किसी भी छुट्टी के दिन अब मकान में प्लाट की रजिस्ट्री का काम प्रभावित नहीं होगा।
राज्य सरकार की तरफ से जारी आदेश के तहत अगर कोई भी छुट्टी अचानक घोषित की जाती है तो पहले से रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन लिया गया टोकन वैलिड होगा तथा रजिस्ट्री उसी दिन होगी।
सरकार की तरफ से जारी आदेशों के तहत लोग दूर से काम करवाने के लिए आते हैं लेकिन अचानक छुट्टी घोषित होने पर अक्सर उन्हें वापस लौटना पड़ता है तथा रजिस्ट्री के लिए भी रीशेड्यूल करवाना पड़ता है।
लेकिन अब आगे से कभी भी ऐसी छुट्टी होने पर रजिस्ट्रेशन का काम पहले के तय शेड्यूल के अनुसार ही होगा। इस संबंध में सभी sub-registrar ज्वाइंट सब रजिस्टार को सूचना दे दी गई है।