

चंडीगढ़ (EXClUSIVE): समय सीमा पूरी होने के बावजूद पंजाब में नगर निगम चुनाव न कराए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है।
याचिका दाखिल करते हुए प्रबोध चंद्र बाली ने एडवोकेट अरोड़ा के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि पंजाब सरकार और चुनाव आयोग नगर निगम चुनाव कराने की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। नगर निगम का कार्यकाल पिछले साल जनवरी में पूरा हो गया था, लेकिन अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं।
चुनाव का आयोजन न हो पाने के कारण
नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है लेकिन चुनाव का आयोजन न होने के कारण वे अपने अधिकारों से वंचित हैं। याचिका में हाई कोर्ट से अपील की गई है कि वह पंजाब सरकार और चुनाव आयोग को चुनाव की घोषणा करने का आदेश दे।
हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई में चुनाव कार्यक्रम पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।