

नई दिल्ली (Exclusive) देश में पेट्रोल (Petrol) और डीजल (Diesel) की कीमतों में आग लगी हुई है और पेट्रोल पंप (Petrol Pumps) संचालकों से आम जनता बेहाल है। बता दें कि राजधानी दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में पेट्रोल की कीमतें प्रति लीटर 100 रुपये पार और डीजल 89 रुपये पार चल रही है। इधर पंप संचालकों के द्वारा अधिक वसूली करना या कम पेट्रोल बेचने के मामले भी बढ़ गए हैं।
लागातार शिकायतें आने के बाद अब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इसको लेकर तेल कंपनियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। पंप संचालकों के द्वारा कम पेट्रोल और डीजल बेचना या मिलावट कर बेचना अब उनके लिए घाटे का भी सौदा हो सकता है।
ग्राहक अगर इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में करता है तो पेट्रोल पंप का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द हो सकता है। पे्ट्रोल पंप संचालकों की मनमानी की शिकायत अब अगर ग्राहक करते हैं को तुरंत ही जिला आपूर्ति विभाग सख्त एक्शन लेगा।
पहले जिला आपूर्ति विभाग शिकायत पर पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर कुछ दिनों तक ही प्रतिबंध लगाती थी और मामूली जुर्माना लगाती थी, लेकिन अब देश में नए उपभोक्ता कानून (Consumer Protection Act 2019) के लागू हो जाने के बाद और पेट्रोल-डीजल की कालाबाजारी रोकने के लिए पंप संचालक पर तुरंत ही बड़ी कार्रवाई भी संभव है वह भी भारी जुर्माने के साथ।