

मुंबई (TE): बॉलीवु़ड सेलेब्स अक्सर रास्ते में भी आम दिखाई देते हैं। ऐसे में उनके फैंस उनसे मिल पाते हैं। इस दौरान वे अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के साथ फोटो क्लिक करवाते हैं। मगर इस बार बात सामने आ रही हैं कि बॉलीवुड सेलेब्रिटी के 2 फैंस को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है।
बता दें, 2 राहगीरों ने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को मोटरसाइकिल में लिफ्ट दी थी। मगर इस दौरान किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था। ऐसे में इस पर एक्शन लेते हुए मुंबई पुलिस ने उन्हें जुर्माना लगा दिया है।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते कहा कि अमिताभ और अनुष्का दोनों पर मोटरसाइकिल चालकों द्वारा शहर में बिना हेलमेट घूमने पर जुर्माना लगा दिया गया है।
Challan has been issued under Sec 129/194(D), Sec 5/180 & Sec 3(1)181 MV act to the driver along with an fine of Rs. 10500 & been paid by the offender. https://t.co/aLp6JEstLO pic.twitter.com/Br0ByHZk4T
— Mumbai Traffic Police (@MTPHereToHelp) May 16, 2023
लोगों ने मुंबई यातायात पुलिस के ट्विटर पर किया ट्वीट
हालही में एक्ट्रेस अनुष्का ने एक मोटरचालक से लिफ्ट ली। इस दौरान दोनों ने हेलमेट नहीं पहना था। आम जनता ने इस बात की आलोचना करते हुए मुंबई यातायात पुलिस के ट्विटर पर वीडियो को टैग कर दिया। ऐसे में इसपर मुंबई पुलिस का ध्यान गया।
मुंबई पुुलिस ने लिया एक्शन
ऐसे में इसपर प्रतिक्रिया देते मुंबई पुलिस ने चालान की प्रति ट्वीटर पर शेयर की। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि चालक के खिलाफ एमवी अधिनियम की धारा 129/194(डी), धारा 5/180 एवं धारा 3(1)181 चालान जारी हुआ है। इसके साथ ही उल्लंघनकर्ता को 10,500 रुपए का जुर्माना भी भरना होगा।
अमिताभ बच्चन ने भी ली लिफ्ट
वहीं बिग बी यानी अमिताभ बच्चन ने भी अपनी शूटिंग पर टाइम पर पहुंचने के लिए 1 मोटरसाइकिल चालक से लिफ्ट ली। इसकी एक फोटो अमिताभ जी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट शेयर किया था। इस दौरान दोनों ने हेलमेट नहीं पहना था। ऐसे में लोगों ने इस बार पर गौर किया और उनके हेलमेट न पहनने पर सवाल उठाए।
Challan has been issued u/s 129/194(D) of MV ACT along with fine of Rs 1000 & it is been paid by the offender. https://t.co/vfEsPD3G0T pic.twitter.com/bRcpjuWrNR
— Mumbai Traffic Police (@MTPHereToHelp) May 16, 2023
फिर मुंबई पुलिस ने यह जानकारी यातायात शाखा को दी। इसेक बाद यातायात पुलिस ने इस पर एक्शन लेते हुए देर रात एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि इनपर एमवी अधिनियम की धारा 129/194(डी) के तहत चालान जारी हुआ है। इसी के साथ उल्लंघनकर्ता को 1 हजार रुपए का जुर्माना भी देना होगा।