

नई दिल्ली (Exclusive): 2000 हजार रुपए के नोटों को बैंक में वापिस करने की RBI द्वारा दी गई डेडलाइन खत्म होने वाली है। 2,000 रुपये के नोट को बदलने या जमा करने की तारिख 30 सितंबर है।
बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई, 2013 महीने में 2,000 रुपये के नोटों को बंद करने की घोषणा की थी क्योंकि लोगों को दैनिक आधार पर बड़ी संख्या में नोटों को बदलने में दिक्कत आ रही थी। आरबीआई ने 2,000 रुपये के नोट को समय सीमा के साथ बैंकों में बदलने या जमा करने को कहा है।
RBI में जमा हुए 2,000 रुपये के नोट
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा कि 2,000 रुपये के लगभग 93 प्रतिशत नोट बैंकों में वापिस आ गए हैं। सितंबर की शुरुआत में जारी एक बयान में कहा गया है कि बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 31 अगस्त, 2023 तक प्रचलन से वापिस प्राप्त 2,000 रुपये के बैंक नोटों का कुल मूल्य 3.32 लाख करोड़ रुपये है।
कैसे बदलें 2000 के नोट?
आप बैंक में जाकर 2000 रुपये के नोट को जमा या एक्सचेंज करवा सकते हैं लेकिन ध्यान रखें कि एक दिन में सिर्फ 10 नोट ही बदलें जा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा बैंक एक दिन में 20,000 रुपये ही बदलेगा। यह सुविधा 23 मई से सभी बैंकों में शुरू कर दी गई थी।
30 सितंबर के बाद क्या होगा?
आरबीआई ने कहा कि अगर कोई 30 सितंबर तक नोट वापिस नहीं करवाता तो उसे डरने की जरूरत नहीं। 2000 के नोट मान्य तो रहेंगे लेकिन आप इसे खरीद-बिक्री के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। इसे सिर्फ आरबीआई के पास ही एक्सचेंज किया जा सकेगा। हालांकि बैंद को इस बात कि जानकारी देनी होगी कि आपने 30 सितंबर तक नोट बैंक में जमा या एक्सचेंज क्यों नहीं करवाए।
गौरतलब है कि भाजपा सरकार द्वारा 2016 में 500 और 1,000 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण के बाद 2,000 रुपये के नोट पेश किए गए थे। 2016 की नोटबंदी का उद्देश्य देश के सबसे बड़े मुद्दों में से काले धन के जरिए भ्रष्टाचार से निपटना था।