

जालंधर (TES): निकाय मंत्री डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर ने शहर में मकान बनाने से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि अब शहर में करीब 500 गज के मकानों को बनाने में नक्शा बनाने की कोई खास जरूरत नहीं है।
मीडिया से बात करते हुए मंत्री निज्जर ने कहा कि पंजाब सरकार अब ऐसी पॉलिसी लाने वाली है, जिसके तहत अब लोगों को शहर में 500 गज का मकान बनाने के लिए नगर निगम और नगर कौंसिलों से नक्शे को पास करवाने के लिए मंजूरी लेने नहीं पड़ेगी।
आर्किटेक्ट द्वारा तैयार नक्शा की होगा माननीय
ऐसे में अब आप मकान बनाने के लिए जो नक्शा आर्किटेक्ट से बनवाओगे वहीं मंजूर किया जाएगा। इसतरह अब आर्किटेक्ट आपको नक्शा बनाने के बाद उसपर लिखकर देगा कि यह नियमों के अनुसार बनाया गया है। ऐसे में अब नक्शा बनाने के लिए आर्किटेक्ट को खास मेहनत करनी पड़ेगी।
ये होगा निगम और कौंसलों का काम
अब बात हम निगम और कौंसिलों की करें तो मकान निर्माण दौरान इस बात की पुष्टि करनी होगी कि जिस जगह पर घर तैयार हो रहा है वहां पर पहले से कोई निर्माण तो नहीं हुआ है। इसके साथ ही उन्हें ये जांच 1 सप्ताह के भीतर ही पूरी करनी पड़ेगी।
250 गज मकानों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम
अब बात 250 गज में बने प्लाटों की करें तो इसके लिए सरकार वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाने वाली है। ऐसे में अभी तक जो पहले से घर तैयार कर चुके हैं उन्हें लोन लेने, रजिस्ट्री करवाने आदि कामों में दिक्कतें आ रही हैं। मगर अब सरकार इन्हें वन टाइम सेटलमेंट पॉ़लिसी के मुताबिक मंजूर करेगी।
आर्किटेक्ट द्वारा बनाया नक्शा होगा क्रास चेक
वहीं दूसरी ओर किसी सरकारी जमीन पर कब्जा करके उसपर मकान बनाया गया तो सरकार इस निर्माण को मंजूरी नहीं देगी। सिर्फ आर्किटेक्ट द्वारा जमा करवाया गया नक्शा ही माननीय होगा। वहीं इस नक्शे को भी दूसरे अधिकारों से क्रास चेक भी करवाया जाएगा।
मई में होंगे इस तीन शहरों में नगर निगम के चुनाव
आगे बात करते हुए मंत्री जी ने कहा है कि मई में जालंधर, अमृतसर और लुधियाना इन 3 बड़े शहरों में एक साथ नगर निगम के चुनाव करने की कोशिश है।