

जालंधर (TES): पंजाब के जालंधर जिले के श्री राम चौक से लेकर भगवान वाल्मीकि चौक तक और बस्ती अड्डा चौक की रोड को नो ऑटो जोन माना जाएगा। इसक बात की घोषणा ट्रैफिक पुलिस द्वारा की गई है। बता दें, ये नियम 19 जनवरी 2023 से लेकर अगले आदेश आने तक माननीय होगा। ऐसा करने के पीछे की वजह भारी ट्रैफिक जाम होना बताया गया है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शहर में ऑटोज और ई रिक्शा के कारण रोड पर घंटो जाम रहता है। इसकी वजह से उसी रोड पर बने सिविल अस्पताल की एंबुलैंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
शहर के ए.डी.सी.पी. ट्रैफिक कंवलप्रीत सिंह चाहल और ए.सी.पी. ट्रैफिक प्रीत कंवलजीत सिंह ने ऑटो और ई रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों से एक मीटिंग करके उन्हें सिविल अस्पताल के बाहर इनके कारण होने वाले जाम के बारे में बताया। इसके अलावा इस पर बात करते हुए अधिकारियों ने बताया है कि ऑटो और ई रिक्शा चालक अपने वाहन को कहीं भी खड़ा करके सवारियां उतारते व बैठाते हैं, जो शहर में जाम करने के लिए जिम्मेदार है।
ऐसे में इसपर एक्शन लेते हुए शहर के ए.डी.सी.पी. चाहल ने श्री राम चौक से लेकर बस्ती अड्डा चौक रोड पर ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिे इन रोड पर 19 जनवरी से ऑटो और ई रिक्शा की एंट्री बंद कर दी है। बता दें, सरकार के इस फैसले पर यूनियन के पदाधिकारियों ने सहमति जताई है। इसके अलावा पुलिस प्रशासक ने ये नियम न मानने वाले पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने को कहा है।
आगे बात करते पुलिस ने बताया कि इस नियम के लागू होने से इन रोड पर करीब 80 प्रतिशथ जाम की परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा चाहल ने इन रोड पर किसी की गाड़ी गलत तरीके से खड़ी होने पर भी उसपर एक्शन लेने की बात कही है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की टीमें रोजाना उक्त रोड की चैकिंग करेगी।


ऑटो के अंदर ड्राइवर का नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखा होना जरूरी
ए.डी.सी.पी. चाहल ने शहर में चलने वाले सभी ऑटो व ई रिक्शा के ड्राइवरों को अपने वाहन के अंदर, आगे और पीछे अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखवाने को कहा है। इसके साथ ही अंदर पुुलिस हैल्प लाइन नंबर 112 और1091 लिखवाने के भी आदेश दिए है। पुलिस ने इस काम को 18 जनवरी 2023 तक करने को कहा है। ऐसा करने वाले चालकों का चालान काटने की घोषणा की गई है।
पुलिस ने ऑटो और ई रिक्शा वालों को पीछे सही नंबर प्लेट लगवाने को कहा है। साथ ही सभी ड्राइवरों के पास ड्राइविंग लाइसैंस और वाहन के सभी दस्तावेज होने अनिवार्य बताया है। अगर कोई ऑटो या ई रिक्शा चालक अपनी मर्जी से वाहन को रोककर सवारी को बिठाए और चढ़ाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सवारी और ऑटो वालो को निर्धारित स्टैंड पर खड़े होने जरूरी होगा।
ऑटो और ई रिक्शा का नया रूट
इसके बाद पुलिस प्रशासक ने ऑटो और ई रिक्शा के नए रुट के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि ऑटो और ई रिक्शा वाले श्री राम चौक तक अपना वाहन खड़ा कर सकते हैं। अब जिन सवारियों ने भगवान वाल्मीकि चौक, सिविल अस्पताल, शेखां बाजार या आसपास कहीं जाना है तो उन्हें लवली स्वीट्स के पास ही उतरना पड़ेगा। इसी तरह दिलकुशा मार्कीट की सवारियों को फ्रैंड्स पी.वी.आर. के नजदीक उतारना पड़ेगा। जिन सवारियों को बस्ती अड्डा चौक जाना है उनका ऑटो व ई रिक्शा चिक-चिक चौक से अंदर की ओर आएगा।
बता दें, नो ऑटो जोन के आसपास हर कट पर ट्रैफिक पुलिस का निरंतर नाका रहेगा। हालांकि स्कूल और मरीज को लेकर आने-जाने वाले ऑटो व ई रिक्शा वालों को नो ऑटो जोन में दाखिल होने की अनुमति है।




