Friday, April 25, 2025
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Nithari Case: आरोपियों के बरी होने की वजह आई सामने… कोर्ट ने कहा- गरीब नौकर को राक्षस बना देने की हुई कोशिश

नोएडा Exclusive: जब से हाईकोर्ट का फैसला आया है तब से निठारी कांड चर्चा में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरोपियों मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को बरी कर दिया है। इस खबर के बाद इंसाफ की उम्मीद में लोगों का दिल टूट गया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सैयद आफताब हुसैन रिजवी व जस्टिस अश्वनी कुमार का कहना था कि मामले में सबूत इकट्ठा करने के लिए बुनियादी नियमों की धज्जियां उड़ा गई। जांच देख कर लगता है, जैसे गरीब नौकर को राक्षस बना देने की कोशिश हुई है।

बता दें कि, जिस चिप में पूरा कुबूलनामा रिकॉर्ड हुआ था उसे गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश ही नहीं किया गया। चिप गायब है। कोर्ट ने दोनों को सजा से बरी करने का एक आधार सीबीआई की उस गुमशुदा चिप को भी बनाया है।

उल्लेखनीय है कि, 29 दिसंबर 2006 को सेक्टर 31 के निठारी गांव स्थित डी-5 कोठी के आसपास एक के बाद एक नर कंकाल मिलने से दहशत फैल गई थी। जांच शुरू हुई तो लापता 18 बच्चों और एक कॉल गर्ल की हत्या की बात सामने आई। इस कोठी के अंदर लंबे समय से ये खूनी खेल खेला जा रहा था।

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