Monday, December 23, 2024
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निर्मला सीतारमण ने पेश किया छठा बजट, आयकर दरों में नहीं हुआ कोई

नई दिल्ली (EXClUSIVE): केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अपना लगातार छठा बजट पेश करते हुए आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं करने की घोषणा की। यह घोषणा अपेक्षित तर्ज पर है क्योंकि अतीत में अंतरिम बजट में बड़े बदलाव नहीं हुए हैं।

सीतारमण ने कहा, ”मैं आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए समान कर दरों को बनाए रखने का प्रस्ताव करती हूं।” पिछले बजट 2023 में, सीतारमण ने मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत आयकर में कई बदलावों की घोषणा की। सरकार ने घोषणा की थी कि नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट व्यवस्था होगी, लेकिन करदाता पुरानी व्यवस्था के साथ भी जा सकते हैं।

नई कर व्यवस्था में छूट की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी गई। इस प्रकार, नई कर व्यवस्था का चयन करने वालों को 7 लाख रुपये की वार्षिक आय तक कोई कर नहीं देना होगा।

बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू हुआ और 9 फरवरी तक चलेगा। मई में लोकसभा चुनाव होने के कारण, नई निर्वाचित सरकार जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेगी।

नई आयकर व्यवस्था में हुए ये बदलाव
3 लाख रुपये तक की आय – कोई टैक्स नहीं
3-6 लाख रुपये के बीच आय – 5% कर (धारा 87ए के तहत कर छूट उपलब्ध)
6-9 लाख रुपये के बीच आय – 10% कर (धारा 87ए के तहत 7 लाख रुपये तक कर छूट उपलब्ध)
9-12 लाख रुपये के बीच आय – 15% टैक्स
12-15 लाख रुपये के बीच आय – 20% कर
15 लाख रुपये और उससे अधिक की आय पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा

पुराने आयकर स्लैब
2.5 लाख रुपये तक की आय – कोई टैक्स नहीं
2.5 से 5 लाख रुपये तक की आय – 5% टैक्स
5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय – 20% टैक्स
10 लाख रुपये से ऊपर की आय – 30% टैक्स

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