

नई दिल्ली (Exclusive): Cyber Fraud को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने Mobile सिम कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इन नियमों में बदलाव के बाद अब कोई भी व्यक्ति कहीं से भी सिम नहीं खरीद पाएगा।
इसके साथ ही सरकार ने सिम कार्ड वेरिफिकेशन के लिए भी नए नियम जारी किए हैं। नए नियमों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने साइबर धोखाधड़ी, घोटाले और धोखाधड़ी कॉल को रोकने के उद्देश्य से कदम सिम कार्ड के लिए नए नियम जारी किए हैं।
उन्होंने कहा कि फ्रॉड कॉल्स को रोकने के लिए करीब 52 लाख कनेक्शन ब्लॉक कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने सिम कार्ड बेचने वाले 67,000 डीलरों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
सिम डीलरों का तस्दीक करवाया जाएगा
नए नियमों के मुताबिक, सिम बेचने वाले डीलरों को अपना पुलिस वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके साथ ही सिम बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होगा।
व्यापारियों के पुलिस वेरिफिकेशन की पूरी जिम्मेदारी टेलीकॉम ऑपरेटर की होगी। अगर कोई इन नियमों की अनदेखी कर सिम बेचता है तो उस पर 10 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। फिलहाल सरकार ने व्यापारियों को सत्यापन के लिए 12 महीने का समय दिया है।
ये होगा नंबर काटने का नियम
नए नियमों के मुताबिक, अब थोक में सिम कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। सरकार ने इसके लिए कॉमर्शियल कनेक्शन की व्यवस्था शुरू कर दी है।
हालाँकि, आप पहले की तरह एक आईडी प्रूफ पर 9 सिम कार्ड खरीद सकते हैं। साथ ही, अगर कोई व्यक्ति अपना सिम कार्ड बंद कर देता है, तो 90 दिनों के बाद ही नंबर दूसरे ग्राहक को जारी किया जाएगा।