Sunday, June 8, 2025
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नए नियम से बढ़ेगी टेंशन, अब हॉस्टल रेंट पर देना होगा GST… पढ़ें पूरी खबर

नई दिल्लीः अगर आप हॉस्टल चलाते हैं तो आप पर आर्थिक बोझ बढ़ने वाला है। दरअसल, नए नियम के चलते अब हॉस्टल रेंट पर 12 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। जीएसटी-अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के मुताबिक हॉस्टल रेंट जीएसटी छूट पाने के योग्य नहीं है।

मामला यह है कि बेंगुलरू की ‘श्री साई लक्चरियस स्टे’ संस्था पेईंग गेस्ट की सुविधा लोगों को उपलब्ध करवाताी है। इस संस्था ने याचिका दायर कर कहा कि प्राइवेट हॉस्टल्स की तरह उन्हें भी ‘residential dwelling’ की छूट मिले। वे भी पानी, बिजली और वाई-फई जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। यदि कोई प्रॉपर्टी रेसीडेंस के लिए दी जा रही है, तो उस पर जीएसटी भुगतान नहीं करना होता, लेकिन यह नियम हॉस्टल्स के लिए नहीं लागू होता।

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