

जालंधर(Exclusive): जालंधर में होटल, रेस्टोरेंट, बार, पब को लेकर नई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार जालंधर में अब कोई भी बात या रेस्टोरेंट रात 11:00 बजे के बाद नहीं खुलेगा। इतना ही नहीं है इनमें किसी भी कस्टमर को अंदर आने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
इसी के साथ साथ कोई भी होटल बार ऑर्डर भी नहीं ले सकता। इसी आदेश के अंतर्गत लाउडस्पीकर भी रात 10 बजे के बाद बंद करा दिया गया है वहीं शोर-शराबे से बचने की सलाह दी गई है। यह आदेश डिप्टी कमिशनर पुलिस जालंधर जगमोहन सिंह ने विवरण फ़ौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिए हैं। हालांकि इन आदेशों में अहातों को लेकर भी आदेश जारी किए गए है।