जालंधर (Exclusive): कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस उपायुक्त अंकुर गुप्ता ने पुलिस आयुक्तालय जालंधर के अधिकार क्षेत्र में सभी रेस्तरां, क्लब और अन्य लाइसेंस प्राप्त खाने के स्थानों को रात 12 बजे तक बंद करने का आदेश जारी किया है।
डी.सी.पी. ने आदेश जारी करते हुए कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत सभी रेस्तरां, क्लब या अन्य लाइसेंस प्राप्त रेस्तरां में रात 11:30 बजे के बाद भोजन, पेय पदार्थ आदि का कोई ऑर्डर नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा किसी भी नए ग्राहक को रेस्तरां, क्लब या अन्य लाइसेंस प्राप्त रेस्तरां में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
जारी आदेश के मुताबिक, रात 11:30 बजे के बाद भोजनालयों को अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं, अगर शराब की दुकानों से सटा हुआ कोई परिसर है तो उसे भी रात 12 बजे पूरी तरह बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा इन सभी संस्थानों का ध्वनि स्तर 10 डीबी होना चाहिए।
आदेश में यह भी कहा गया है कि डीजे, लाइव गायन या ऑर्केस्ट्रा सहित सभी साउंड सिस्टम रात 10 बजे तक बंद कर दिए जाने चाहिए। रात 10 बजे के बाद किसी भी भवन या परिसर के अंदर उत्पन्न होने वाली कोई भी आवाज परिसर के बाहर नहीं सुनाई देनी चाहिए। म्यूजिक सिस्टम से लैस वाहनों के मामले में दिन के किसी भी समय म्यूजिक सिस्टम की आवाज वाहन के बाहर नहीं सुनाई देनी चाहिए।
डी.सी.पी कमिश्नरेट पुलिस ने एक अलग आदेश में कहा कि जालंधर की सीमा के भीतर सड़कों और फुटपाथों पर अनाधिकृत बोर्ड लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दुकानदारों को दुकानों की सीमा से बाहर सड़कों और फुटपाथों पर सामान बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बता दें कि ये आदेश 5 फरवरी 2024 तक लागू रहेंगे।