नई दिल्ली (EXClUSIVE): देश के अलग-अलग राज्यों में आए दिन पेपर लीक और नकल की घटनाएं हो रही हैं। कई राज्यों में इसके खिलाफ कानून हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है। पेपर लीक के कारण कई राज्यों में परीक्षाएं रद्द कर दोबारा आयोजित करनी पड़ीं।
ऐसे में पेपर लीक मामले पर केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (उचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2024 पेश किया। केंद्रीय मंत्री डॉ. जतिंदर सिंह ने लोकसभा में आज पेपर लीक बिल पेश किया गया, जिसमें कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
बिल के मुताबिक, पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने पर भी कड़ी सजा होगी। इसके अलावा किसी और की जगह परीक्षा देने का दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की सजा होगी और 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
इसके साथ ही अगर कोई संस्थान पेपर लीक और नकल के मामले में संलिप्त पाया गया तो उससे परीक्षा का सारा खर्च वसूला जाएगा और उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। यह बिल यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, नीट, मेडिकल, जेईई और इंजीनियरिंग समेत विभिन्न परीक्षाओं पर भी लागू होगा
गौरतलब है कि राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड में पेपर लीक के कारण परीक्षाएं रद्द करनी पड़ीं और ये परीक्षाएं दोबारा आयोजित की गईं। साथ ही राज्य सरकार दोबारा परीक्षा पर पैसा खर्च करती है और कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार और स्थानीय प्रशासन को छात्रों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ रहा है।