Friday, November 15, 2024
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मुस्लिम पक्ष को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट जाएगा ज्ञानवापी केस

इलाहाबाद (EXClUSIVE): इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति को राहत देने से इनकार कर दिया। बता दें कि मस्सजिद समिति ने वाराणसी अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें हिंदू भक्तों को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सीलबंद तहखाने के अंदर पूजा करने की अनुमति दी थी।

न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने महाधिवक्ता को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर और बाहर कानून व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी।

इससे पहले, मस्जिद समिति ने जिला न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, मस्जिद समिति को इसके बजाय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा गया था।

सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी की ओर से वरिष्ठ वकील एसएफए नकवी और पुनीत गुप्ता ने हाई कोर्ट को बताया कि हिंदू पक्ष उन चार तहखानों में से एक की मांग कर रहा है, जिसमें व्यास का तहखाना स्थित है। हालांकि उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मस्जिद समिति ने 17 जनवरी के आदेश को चुनौती नहीं दी और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर पूजा की अनुमति देने के जिला अदालत के फैसले को नहीं रोका।

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