चंडीगढ़ (EXClUSIVE): मुख्यमंत्री भगवंत मान के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को सोमवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। मंत्री अमन अरोड़ा के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई 25 जनवरी तक टल गई। यह याचिका मंत्री अरोड़ा को 26 जनवरी को झंडा न फहराने के लिए अयोग्य ठहराने के लिए दायर की गई है।
जानकारी के मुताबिक, इस मामले में पंजाब सरकार की ओर से सोमवार को जवाब दाखिल किया जाना था क्योंकि इस मामले में पहले शिकायतकर्ता की ओर से दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया था।
बता दें कि अमन अरोड़ा की सजा के खिलाफ दायर अपील पर संगरूर सेशन कोर्ट 24 जनवरी को सुनवाई करेगा, जिसके बाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट पहले ही कह चुका है कि अगर अमन अरोड़ा के खिलाफ सजा पर रोक नहीं लगाई गई तो वे गणतंत्र दिवस पर झंडा नहीं फहराएंगे।
याचिका में क्या कहा गया?
अनिल कुमार तायल ने अपनी याचिका में कहा है कि चूंकि अमन अरोड़ा को दो साल जेल की सजा सुनाई गई है इसलिए उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द की जानी चाहिए और उन्हें गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आज इस मामले में पंजाब सरकार की ओर से हाई कोर्ट में कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया, जिसके चलते हाई कोर्ट ने अब इस याचिका पर सुनवाई 25 जनवरी तक के लिए टाल दी है।