

नई दिल्लीः अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो जल्द ही आईटीआर फाइल कर दीजिए। दरअसल, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। आपको बता दें कि अगर आप समय सीमा से पहले आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा।
लेट रिटर्न दाखिल करने का विकल्प 31 दिसंबर 2023 तक उपलब्ध है, लेकिन इसके लिए आपको जुर्माना देना होगा। 5 लाख रुपये से ज्यादा कमाई वालों को 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा जबकि 31 दिसंबर के बाद आईटीआर भरने वालों को 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। लेट जुर्माना विलंब की अवधि पर निर्भर करता है।
इसके अलावा जो लोग समय पर आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं उन्हें टैक्स कटौती का भी नुकसान होगा। 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल नहीं करने वालों से रिटर्न दाखिल होने तक हर महीने एक फीसदी ब्याज लिया जाएगा। आईटीआर फाइल करते समय कम आय बताने वालों को 50 से 200 फीसदी तक जुर्माना लग सकता है। यह जुर्माना कुल टैक्स बिल राशि पर लगाया जाएगा। इसके अलावा तीन महीने से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है।