Saturday, April 19, 2025
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वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर जालंधर प्रशासन का आया ये फरमान

जालंधर (Exclusive): जालंधर प्रशासन का नया फरमान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक अब वाहनों पर हाई सिक्योरिटी वाली नंबर प्लेट लगाना जरूरी होगा।

सचिव क्षेत्रीय परिवहन अथॉरिटी बलजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि पंजाब सरकार सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि अब सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना जरूरी होगा।

उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग कई बार हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का समय दे चुका है और अगर अब ऐसा नहीं किया गया तो भारी जुर्माना लगेगा।

बलजिंदर सिंह ढिल्लों ने कहा कि राज्य सरकार के सामने यह मुद्दा राज्य के पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश और चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों ने  उठाया है। राज्यों यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि अगर कोई भी वाहन बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के उनके क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही उसपर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उसपर अधिनियम 1988 की धारा 177 के तहद 2000 रुपये जुर्माना लगेगा। वहीं, अगर कोई बार-बार नियम का उल्लंघन करता है तो उसे 3000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। 

उन्होंने जिले के वाहन मालिकों से अपील की है कि परेशानी से बचने के लिए सभी लोग अपने नए एवं पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें।

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