Tuesday, July 8, 2025
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‘ट्रांसजेंडर्स’ के लिए जारी हुई ये Advisory…कृषि भूमि खरीदने का मिलेगा अधिकार, जानें और क्या है इसमें 

चंडीगढ़ (Exclusive): राष्ट्रीय मानवाधिकार कमिश्नर ने ट्रांसजेंडरों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को ट्रांसजेंडरों के अधिकार बताने के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है।

कमिश्नर ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि ट्रांसजेंडर को परिवार की मृत्यु के बाद अविवाहित बेटी का दर्जा मिलना चाहिए। साथ ही उसे पेंशन और अन्य लाभों में भी हिस्सेदार माना जाएगा। ट्रांसजेंडर संरक्षण अधिनियम 2019 का हवाला देते हुए कमिश्नर ने दो महीने में स्टेटस रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। सभी प्रतिवादियों के साथ बैठक के बाद जस्टिस अरुण मिश्रा ने उचित एडवाइजरी जारी की है और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों उक्त सुझाव लागू करने के निर्देश जारी किए।

उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडरों को दफ्तरों, कॉलेजों और समाज में कानून बनने के बाद भी अपमानित किया जा रहा है, जोकि कानूनी जुर्म है और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। इसके अलावा ट्रांसजेंडरों को कृषि भूमि खरीदने का भी अधिकार दिया जाएगा।

एडवाइजरी में कहा गया है कि…

– ट्रांसजेंडर्स को सिविल सेवा में नौकरियों में आवेदन का अधिकार और सभी सरकारी अस्पतालों में रीअसाइनमेंट मुफ्त सर्जरी की सुविधा भी मिलेगी।

– ट्रांसजेंडर्स के लिए सभी सार्वजनिक और सरकारी संस्थान में अलग शौचालय भी मुहैया करवाएं जाएंगे।

-उनके लिए ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड और संरक्षण सेल स्थापित किए जाएंगे, ताकि उच्च शिक्षा के लिए उन्हें कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में एडमिशन और वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जाएगी।

-अगर कोई ट्रांसजेंडर्स के साथ यौन शोषण करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। 

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