Sunday, June 8, 2025
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पंजाब सरकार को हाई कोर्ट की फटकार, जारी किया ये आदेश

चंडीगढ़ (TE): इस समय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। इस फटकार के पीछे का कारण हाईकोर्ट द्वारा आदेशों को पास करने के बाद भी सरकार द्वारा प्राइवेट कॉलेजों ने बीते 3 साल का बकाया पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जारी नहीं किया है।

इसलिए जारी नहीं हुई स्कॉलरशिप

हाईकोर्ट से फटकार मिलने के बाद याची पक्ष के वकील समीर सचदेवा ने सरकार की तरफ से कोर्ट में अपनी सफाई पेश की है। उनका कहना है कि इस मामले में अभी तक ऑडिट पूरा नहीं हो पाया है। इसी कारण अभी तक स्कॉलरशिप जारी नहीं की गई है। उनके कहना है कि ऑडिट पूरा होते ही स्कॉलरशिप दी जाने लगेगी।

कोर्ट ने अधिवक्ता व सरकार को दिए ये आदेश

अधिवक्ता की बात सुनते ही कोर्ट ने अपने आदेश जारी किए है। इसपर कोर्ट का कहना है कि 2017 से 2020 के 3 साल की कुल स्कॉलरशिप (1084 करोड़) का 40% करीब 400 करोड़ माना जाएगा। ऐसे में ये राशि सरकार 25 मई तक जारी कर दें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इन आदेशों का पालन न करने पर मुख्य सचिव को अगली सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश होना पड़ेगा।

वहीं याची पक्ष द्वारा जारी की अवमानना याचिका अनुसार, पंजाब सरकार को केंद्र सरकार की ओर से उक्त वर्षों की प्राइवेट कॉलेजों के लिए स्कॉलरशिप राशि दे दी गई है। मगर पंजाब सरकार की ओर से इसका वितरण नहीं किया गया है। ऐसे में कोर्ट ने सरकार को मुख्य सचिव को इसका कारण बताने का नोटिस भेजा था। ऐसे में अब देखना है कि स्टूडैंट्स को उनका हक कब तक मिलता है।

 

 

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