चंडीगढ़ (EXClUSIVE): आज हाईकोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई हुई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि शंभू और खनौरी बार्डर पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा न होने दें।
कोर्ट ने किसानों को फटकार लगाते हुए कहा, “प्रदर्शन के अधिकार का भी एक दायरा है। धरने में ट्रैक्टर-ट्राली ले जाने का कोई मतलब नहीं। कानून के अनुसार हाईवे पर ट्रैक्टर-ट्राली नहीं ले जाया जा सकता। प्रदर्शनकारी बस या अन्य साधन के जरिए भी जा सकते हैं।
बता दें कि हाईकोर्ट किसान आंदोलन को लेकर अगली सुनवाई अगले सप्ताह में करेगी। हालांकि इससे पहले कोर्ट ने सेंटर को रिपोर्ट जमा करवाने के लिए कहा है। दरअसल, रविवार को किसानों और केंद्र सरकार के बीच चौथे दौर की बैठक हुई थी।
कोर्ट ने रिपोर्ट में रविवार को केंद्र के 3 मंत्रियों की किसानों के साथ हुई बैठक की पूरी जानकारी मांगी है। कोर्ट ने कहा कि बैठक में किन मांगों को लेकर चर्चा की गई है, इसकी पूरी जानकारी दी जाए।