

चंडीगढ़ (Exclusive): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस,सचिव तकनीकी शिक्षा व अन्य को अवमानना का नोटिस जारी करने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, हाई कोर्ट ने बाबा हीरा सिंह भट्ठल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लहरा गागा के स्टाफ को हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद वेतन जारी न करने पर यह नोटिस जारी किया है।
आपको बता दें कि इस कॉलेज के स्टाफ को दिसंबर 2019 से वेतन जारी नहीं किया गया है। जिसके बाद हाई कोर्ट ने कर्मचारियों की याचिका का निपटारा करते हुए उन्हें 20 अप्रैल को वेतन जारी करने का आदेश दिया।
ये है पूरा मामला
दरअसल, संगरूर के लहरागागा स्थित बाबा हीरा सिंह भठल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के कर्मचारी सुनत्या कुमार ने हाई कोर्ट में मानहानि की याचिका दायर की है। इसमें याचिकाकर्ता ने कहा था कि उन्हें और अन्य स्टाफ को 16 दिसंबर 2019 से वेतन नहीं दिया गया है। मामले में हाई कोर्ट ने 16 मई 2023 को संस्था की संपत्ति बेचने और याचिकाकर्ता व अन्य स्टाफ को वेतन देने का आदेश जारी किया।
हरजोत सिंह बैंस हैं चेयरमैन
उल्लेखनीय है कि पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस तकनीकी शिक्षा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और बाबा हीरा सिंह भट्टल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लहरागागा (संगरूर) के अध्यक्ष हैं।