नई दिल्ली Exclusive: सुप्रीम कोर्ट में आज सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकार क्षेत्र को लेकर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार को इस मुद्दे को शांतिमय ढंग से सुलझाने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के वकील से कहा कि जिन मुद्दों पर आपको समस्या है, उसको लेकर सॉलिसिटर जनरल के साथ मीटिंग करें। बहस के मुद्दे तय करें और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई।
सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह संवेदनशील एरिया है। गुजरात मे बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 80 किलोमीटर है। वहीं पंजाब सरकार के वकील ने कहा, ये अनुचित है गुजरात और राजस्थान बडा राज्य है, जबकि पंजाब छोटा राज्य है।
बता दें कि, पंजाब सरकार ने केंद्र के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र के फैसले से पंजाब पुलिस की शक्ति नहीं छीनी गई है।