

चंडीगढ़ (EXClUSIVE): लॉरेंस बिश्नोई मामले की बुधवार को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। इस मामले में पंजाब सरकार ने कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। पंजाब सरकार ने कहा कि पुलिस ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद 2 एफआईआर दर्ज की हैं।
पलिस ने सफाई पेश करते हुए कहा कि हाई कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी ने भी जांच शुरू कर दी है और जहां तक इंटरव्यू की बात है तो इंटरव्यू को चैनल और मीडिया से हटा दिया गया है।
हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के बारे में वकील गौरव गिल्होत्रा ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई मामले की सुनवाई शुरू होते ही हाई कोर्ट ने कहा कि वह जेल से आने वाले कैदियों के वीडियो पर लगातार नजर रख रहा है। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि जेलों में जो चल रहा है उसे रोकना बहुत जरूरी है।
पंजाब सरकार ने कहा कि जेलों में जैमर, स्कैनर आदि लगाने में एक साल लगेगा। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि कम से कम समय दीजिए, एक साल बहुत ज्यादा है। इसपर सरकार ने कहा कि उपकरण के लिए कम से कम तीन महीने लगेंगे, जहां तक बॉडी स्कैनर की बात है तो इसमें सात महीने लग सकते हैं, क्योंकि इसके लिए केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी होगी जबकि अन्य कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।